आज मैने कोविड - 19 से हटकर एक अन्य काफी महत्वपूर्ण पोस्ट अपने ब्लाॅग पर डाली है जोकि कृषि श्रेत्र से जुड़े लोगों के लिये लाभकारी हो सकता है।
केंद्र सरकार की ओर से 27 रसायनों को जो कि कृषि में प्रयोग होते हैं प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है
केंद्र सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार ने दी इन सभी 27 रसायनों को उत्तराखंड में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इन रसायनों को प्रतिबंधित करने की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही जारी कर दी गई थी। यह वह रसायन हैं जिनको मनुष्य के साथ-साथ अन्य जीवो के लिए भी खतरा माना जा रहा था परंतु इनका उपयोग कृषि क्षेत्र में काफी तेजी से किया जाता है । इन रसायनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक पैनल के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया है। इसमें अधिकतर दवाएं पहले से ही अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं । केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है शीघ्र ही उत्तराखंड में भी इन रसायनों को प्रतिबंधित करने का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
प्रतिबंधित रसायनों की सूची निम्न प्रकार है ।
ऐसफेट, अल्ट्राजाईन, बेनफराकारब, बुटाक्लोर, कैप्टान, कारबेन्डाजिम, कार्बोफ्यूराॅन, क्लोरोपाइरीफाॅस, 2, 4 डी, डेल्टामेथ्रिन, डिकोफाॅल, डिमेथोट, डाइनोकैप, डियूराॅन, मैलाथियाॅन, मैन्कोजेब, मिथोमिल, मोनोक्रोटोफाॅस, आॅक्सीफ्लोरिन, पेंडिमेथलिन, क्यूनालफाॅस, सल्फोसूलफूरोन, थीओडीकर्ब, थायोफिनेट मिथाइल, थीरम, जिनेब एवं जीरम
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